शिशु के इस संसार में आने के बाद यह एक विशेष प्रकार का उस शिशु के पहला सरकारी दस्तावेज़ है जिसके माध्यम से उसके जन्म के बारे में जैसे लिंग, जन्म-समय, स्थान आदि महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है | इसी डॉक्यूमेंट के आधार पर बहुत कार्य भविष्य में होंगे तथा यह विभिन्न प्रक्रिया में उपयोग किये जाते है | आप दूसरी भाषा में यह भी कह सकते है कि बर्थ सर्टिफिकेट उस बालक का एक अधिकार है |
जन्म प्रमाण पत्र बच्चे के आगामी कार्यो में बेहद जरूरी है, इसका उपयोग कई मदों में किया जाता है जैसे स्कूल में एडमिशन, कानूनी स्तर पर व अन्य कार्यो में | हमने कुछ मद नीचे सूचीबद्ध किये है आप इनसे जान सकते है कि आपके बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है और इसके क्या लाभ है -
- स्कूल में एडमिशन के रूप में |
- अपनी पहचान साबित करने के रूप में |
- सरकारी योजनाओ के लाभ हेतु |
- बल विवाह जैसे कुप्रथा के बचाव में |
- रोजगार पाने के रूप में |
- पारिवारिक सम्पत्ति और अधिकार पाने के रूप में |
- विदेशो में ग्रीन कार्ड पाने हेतु |
- अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट जैसे पासपोर्ट के लिए ।
बर्थ सर्टिफिकेट के आवेदन हेतु आपके पास निम्न डॉक्यूमेंट होने चाहिए और आवेदन प्रक्रिया में यह डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म के साथ जमा किये जायेगे -
अस्पताल से प्राप्त रशीद (डॉक्टर के हस्ताक्षर सहित) |
माता – पिता का पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस आदि) |
शपथ पत्र (अगर 30 दिन के बाद आवेदन कर रहे है) |
बर्थ सर्टिफिकेट कहा और कैसे बनवाये
सबसे पहले नियम अनुसार बच्चे के जन्म के 21 दिन के भीतर आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा | 21 दिन से ज्यादा होने पर आपको कुछ राशि जुर्माने के रूप में भी देनी पड़ सकती है और यह विभिन्न राज्यों में अलग – अलग है | जिसके लिए स्थान के अनुसार आप निम्न जगहों के माध्यम से आवेदन पत्र ले और जमा कर सकते है -
नगर निगम
नगर पालिका
ग्राम पंचायत
तथा साथ जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध है |
जन्म प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन कैसे करे
- सर्वप्रथम आप gov.in ओपन करे
- इस पोर्टल के माध्यम से आपको पहले नया अकाउंट बनाना होगा
- इसके बाद, आपकेपास पोर्टल का लॉग इन और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा |
- इन्ही के माध्यम से अब पोर्टल पर सुरक्षित लॉग इन कर सकते है |
- अब आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, जिसमे आपने बच्चे से सम्बंधित जानकारी को भरना है |
- इसके बाद फॉर्म सबमिट कर सकते है जिसके बाद आपको आप फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा |
- यह प्रिंट आउट अब आप अपनी सुविधानुसार राज्य के सम्बंधित रजिस्ट्रार में जमा कर सकते है |
- याद रहे पोर्टल के माध्यम से आपको एक रिफरेन्स नम्बर भी प्राप्त होगा |
- इसके माध्यम से आपको अपने आवेदन फॉर्म की स्तिथि प्राप्त होती रहेगी |
- फॉर्म मिलने के बाद फॉर्म को पूर्ण जानकारी के साथ भरे |
- अपने डॉक्यूमेंट आवेदन फॉर्म के साथ जोड़ दे |
- आवेदन फॉर्म पूरा भरने के बाद इसे सम्बंधित कार्येलय में जमा करा दे |
- आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी के सत्यापन के आधार पर आवेदक को जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है |
- आवेदक के पते पर प्रमाण पत्र भेजने में 7 से 14 दिन का समय लग सकता है |
- आवेदक ने अगर बच्चे का नाम नहीं दिया है तो भी जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के सेक्शन 14 के अनुसार बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है |
- जन्म के 21 दिन बाद आवेदन करने पर सत्यापन प्रक्रिया पुलिस के माध्यम से की जाती है | जिससे प्रक्रिया लम्बी भी हो सकती है |
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