संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या है?
भारतीय संविधान को एक संघीय संविधान कहा जाता है, अतः संविधान की सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्तियों को स्पष्ट किया गया है | इस विभाजन में तीन सूचियों का निर्माण किया गया है, यह सूचियां इस प्रकार है-
- संघ सूची
- राज्य सूची
- समवर्ती सूची
संघ सूची (Union Catalog)
संघ सूची में शामिल किये गए विषयों में राष्ट्रीय महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है, इनमे जिन विषयों को शामिल किया गया उसमे केवल संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है |
राज्य सूची (State list)
राज्य सूची में क्षेत्रीय महत्व पर विशेष ध्यान दिया गया है | इनमे उन विषयों को शामिल किया गया जो क्षेत्रीय महत्व रखते है | इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्रदान किया गया है |
समवर्ती सूची (Concurrent List)
समवर्ती सूची में सम्मिलित किये गए विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून का निर्माण कर सकती है | केंद्र सरकार द्वारा बनाये गए कानून को राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाता है |
संघ सूची के विषय (Subject Of Union Catalog)
इसमें राष्ट्रीय महत्व से सम्बंधित विषय सम्मिलित है जैसे भारत की रक्षा, विदेश कार्य, वायु मार्ग, करेंसी और सिक्का, रेल, बैंक, टेलीफोन, डाक और तार इत्यादि | इसमें 100 विषयों को शामिल किया गया है |
राज्य सूची के विषय (Subject Of State List)
वर्तमान समय में राज्य सूची में 61 विषयों को सम्मिलित किया गया है जैसे कि न्यायालय ,राज्य पुलिस ,जिला अस्पताल, सफाई, पशु, सिंचाई, कृषि, सड़क, वन, रेलवे पुलिस, वन, वांट एवं नाप इत्यादि |
समवर्ती सूची के विषय (Subject Of Concurrent List)
समवर्ती सूची के अंतर्गत कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है जैसे शिक्षा, दीवानी एवं फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वांट माप इत्यादि |
0 Comments