केंद्र सरकार और राज्य सरकार

केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या होती है

देश में सत्ता का विभाजन संविधान (The Constitution of India) में निहित निर्देश के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किया गया है | हमारा लोकतंत्र (Democratic) संघीय सरंचना पर आधारित एक मजबूत धरोहर है जो हमे देश की संविधान से प्राप्त हुआ है | भारत में शासन (Governance) व प्रशासन (Administration) का कार्य केंद्र (Central) और राज्य (State) सरकार के बीच में बात दिया गया है जिसे केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में बाँटा गया है | सूची के अनुसार ही कोई राज्य या केंद्र उस विषय में कानून बना सकते है |

देश में सभी राज्य और प्रान्तों को एकीकरण व अखंडता के लिए एक केंद्र सरकार का गठन किया गया जिसके पास निश्चित ही लोकतंत्र में देश सभी खंडो को चलाने व उनके लिए लोकहित नीति का निर्माण करने हेतु शक्तिया है | देश के ऐसे मुद्दे जो सिर्फ केंद्र शक्ति द्वारा ही संभाले जा सकते है, केंद्र सरकार को ही उसके विषय में कानून बनाने की पॉवर दी गयी है जैसे विदेश नीति, रक्षा नीति, वैश्विक विवाद आदि |


केंद्र सरकार का गठन या चुनाव कैसे होता ह

देश के सभी राज्यों में संसदीय क्षेत्र निर्धारित किये गए है, उसी के अनुसार उस क्षेत्र से जनता द्वारा एक जन प्रतिनिधि चुना जाता है जिसका चयन लोकसभा या आम चुनाव के माध्यम से किया जाता है | चुनित या चयनित जनप्रतिनिधि को सांसद महोदयया Member of Parliament (MP) कहा जाता है | यही उस राज्य के निर्वाचित क्षेत्र का देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते है और अपने क्षेत्रो की मांगो को आगे रखतेे हैं |

किसी राजनितिक दल द्वारा संसद में बहुतमत प्राप्त कर लेना पर उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री नियुक्त करता है तथा आगे प्रधानमन्त्री (Prime Minister) की सलाह पर मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद का गठन देश का राष्ट्रपति करता है | इस प्रकार विधायिका में केंद्र सरकार का गठन किया जाता है |

राज्य सरकार का चुनाव या गठन कैसे होता है

प्रत्येक राज्य में विधानसभा जोकि राज्य के लिए विधायिका है, हर 5 साल में चुनाव होते है और उस राज्य के प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जनता द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि चयनित होकर उस राज्य के विधासभा में सदस्यता ग्रहण करता है जिसे विधायक या Member of Legislative Assembly (MLA) के नाम से जाना जाता है | विधायिका में बहुतमत पाने वाला दल का नेता राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त जाता है और मंत्रिमंडल के सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिस के अनुसार की जाती है |

इस प्रकार उस राज्य में शासन व प्रशासन का कार्य सम्पन्न हेतु एक राज्य सरकार का गठन सर्वसम्मति से हो जाता है |

केंद्र व राज्य सरकार के बीच अंतर (Difference Between Central and State Government)

  • जहा केंद्र पूरे देश के विकास व समृद्धि पर कार्य करता है तथा जरुरत अनुसार सभी राज्यों को सहायता प्रदान करता है वही राज्य सिर्फ अपने ही क्षेत्र के विकास करते है |
  • केंद्र सरकार को राज्य सरकार से ज्यादा शक्तिया प्रदान की गयी है जिससे कुछ मामलो में केंद्र ही कानून बना सकता है, जबकि राज्य सरकार केवल अपनी सूची अनुसार ही अपने राज्य के लिए कानून बना सकता है परन्तु यह सभी कानून संविधान की मूल भावना के विरुद्ध नहीं होना चाहिए |
  • एक देश एक कर के तहत अब जीएसटी माध्यम से अब केंद्र सरकार द्वारा नया कर हटाया या लगाया जा सकता है जबकि राज्य के पास यह अधिकार नहीं है (कुछ अपवाद से अलग)|
  • कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार को है और राज्य सरकार केंद्र के आधार पर यह कर इकठा करता है |
  • देश की बाहरी सीमा का रख रखाव केंद्र सरकार के आधीन है, चाहे वो किसी भी राज्य की सीमा हो |
  • समवर्ती सूची के विषयों का अंतिम फैसला केंद्र सरकार द्वारा ही मान्य होगा |
  • केंद्र व राज्यों में कर का निर्धारण वित्त आयोग (Finance Commission) द्वारा किया जाता है |


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