भारत में नई राजनीतिक पार्टी कैसे बनाये

 

भारत में नई राजनीतिक पार्टी कैसे बनाये


भारत में राजनीतिक पार्टी को निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है | इसके बाद जिस दल को निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हो जाती है, तो वह दल चुनाव में भाग लेने के लिए शामिल हो सकता है | इस प्रकार से निर्वाचन आयोग पहले दल को  एक छोटी पार्टी के रूप में मान्यता प्रदान  करता है, उसके बाद जब उसके संगठन में वृद्धि होती दिखाई देती है और उसे जनता द्वारा अधिक पसंद किया जाता है, तो उसे चुनाव में जीत भी प्राप्त हो जाती है, | इसके बाद निर्वाचन आयोग के नियम के अनुसार वोट प्राप्त कर लेने वाले दल को क्षेत्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है |  फिर यदि उस दल की लोकप्रियता में बढ़ोत्तरी नजर आती  है, और साथ ही में उसे अन्य राज्यों में निर्धारित वोट प्रतिशत प्राप्त हो जाता है, तो उसे एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता भी प्रदान कर दी जाती है |


भारत में किसी भी राजनीतिक दल को निर्वाचन आयोग के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है | इसके बाद यदि आपको चुनाव के लिए नयी राजनीतिक पार्टी तैयार करनी है, तो इसके लिए आपको निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र को भरना होगा , लेकिन आवेदन पत्र भरने के लिए आपको सबसे पहले आवेदन पत्र  को डाउनलोड करना होगा, जिसके लिए आपको आयोग की वेबसाइट पर जाकर  डाउनलोड करना होगा | इसके अलावा आप इसे आयोग के कार्यालय के काउंटर से भी प्राप्त कर सकते है | यदि आप अपने आवेदन पत्र यहाँ से नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप  इसे डाक के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते है | इस प्रपत्र को पार्टी के लैटर हेड के साथ संलग्न करना  बहुत ही आवश्यक होता है |

आवेदन शुल्क

भारत में नई राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आवेदन के साथ प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 10,000/- रू. (दस हजार रूपये केवल) का डिमांड ड्राफ्ट, अपर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में भेजना होता है, जब तक यह रकम उन्हें नहीं भेजी जाएगी तब तक आपकी आवेदन प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो सकेगी |

नियम (Rules) की जानकारी

  1. नयी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए लोक प्रतिनधित्वय अधिनियम, 1951 का प्रावधान किया गया है |
  2. जब आपकी पार्टी के गठन के प्रक्रिया संपन्न हो जाए तो आप 30 दिनों के अंदर पंजीकृत डाक द्वारा अपना आवेदन पत्र निर्वाचन आयोग के सचिव को भेज दें | 
  3. आवेदन के साथ पार्टी के संविधान की कॉपी भी भेजना अनिवार्य है क्योंकि, उसमे प्रत्येक पेज को पार्टी के महासचिव/पार्टी के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है और इसके साथ ही हस्ताक्षरकर्ता की मुहर भी प्रत्येक पेज पर लगवाई जाती है | 
  4. नयी पार्टी में न्यूनतम 100 सदस्य (सभी पदाधिकारियों सहित/कार्यकारी समिति/कार्यकारी परिषद) होना जरूरी होता है, लेकिन इसमें वो सदस्य हो जिनका नवीनतम मतदाता सूची में पंजीकृत हो | 
  5. आवेदन के साथ आवेदन शुल्क भी जमा करना अनिवार्य होता है |

ऑनलाइन आवेदन पत्र

  1. नयी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप  निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर  जाएँ |
  2. इसके बाद दिए गए इस https://eci.gov.in/eci_main1/h/RegisterationPoliticalParties.aspx  लिंक पर क्लिक कर दें |
  3. फिर आप वेबसाइट के पेज पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का विकल्प आएगा, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया संपन्न होते ही आप के सामने एक नया पेज खुलकर आएगा , यह नयी राजनीतिक पार्टी बनाने का आवेदन पत्र होगा
  4. इसके बाद आप आवेदन पत्र में मांगी गयी पूरी सूचना को सही- सही भरने के बाद सबसे नीचे कैप्चा कोड दिया होगा उसको भरने के बाद आपको फ़ाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा |
  5. फिर आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, जिसमें आपकी आवेदन संख्या दी होगी, आप इस पेज का प्रिंट आउट भी निकाल सकते है
  6. इसके अलावा आप ऑनलाइन ही अपने आवेदन का स्टेटस की जाँच भी कर सकते है, इसके लिए आपको आवेदन पत्र संख्या का प्रयोग करना होता है | 
  7. इसके बाद आपकी नयी राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए आवेदन प्रक्रिया समपन्न हो जाएगी |











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