वर्ष 1947 में अंग्रेजी शासनकाल से स्वतंत्रता मिलने के पश्चात 26 जनवरी1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, इसके साथ ही देश के सर्वोच्च न्यायालयअस्तित्व में आया और 28 जनवरी 1950 इसकी पहली बैठक हुई | हालाँकि भारतीय संविधान में भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर कोई ब्योरा नहीं मिलता है |
संविधान के अनुच्छेद 124 (1) के अनुसार, देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा परन्तु इनकी नियुक्ति को लेकर इस अनुच्छेद में विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। वहीं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में कार्यकारी सीजेआई की नियुक्ति के बारे में ब्योरा दिया गया है |
भारत में मुख्य न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया (Procedure For Becoming Chief Justice in India)
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) की नियुक्ति को लेकर संवैधानिक प्रावधान (Constitutional Provision) न होनें के कारण चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद पर नियुक्ति के लिए पुरानी परंपराओं का सहारा ही लिया जा रहा है। जिसके अंतर्गत मौजूदा सीजेआई जब सेवानिवृत्त होते है, तो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ जज बतौर मुख्य न्यायाधीश उनकी जगह पद ग्रहण करेंगे |
यहाँ पर चीफ जस्टिस का चयन उनकी आयु के आधार पर नहीं बल्कि इस बात से निर्धारित किया जाता है, कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश कब नियुक्त किया गया है | इसमें सबसे रोचक बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस वही बनेगा, जो काफी लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट में है अर्थात वह उतना ही वरिष्ठ माना जाता है |
भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है (Who Appoints Chief Justice of India)
भारत के चीफ जस्टिस का पद भारतीय गणतंत्र का सबसे ऊँचा न्यायिक पद है | भारत के मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति (President Of India) द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद124 (2) सेक्शन के अंतर्गत होती है | आपको बता दें, कि भारतीय संविधान में 30 न्यायाधीश तथा 1 मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है |
सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के परामर्श के अनुसार की जाती है | सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने से पहले अनिवार्य रूप से 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करते है, उनसे परामर्श प्राप्त करनें के पश्चात वह राष्ट्रपति के समक्ष अपना परामर्श रखते है |
नोट- भारतीय संविधान के अधिनियम संख्या 124 के दूसरे सेक्शन के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह लेते है| जबकि अन्य जजों की नियुक्ति के समय उन्हें अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायाधीश की सलाह मानना अनिवार्य होता है |
सीजेआई की नियुक्ति से सम्बंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts Related to Appointment Of CJI)
- सुप्रीम कोर्ट के भावी चीफ जस्टिस को सर्वोच्य न्यायालय के सीनियर जजों में होना अनिवार्य होता है | इसके साथ ही पुरानें चीफ जस्टिस के सेवानिवृत्त (Retired) होनें तथा नये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति (Appointment of Chief Justice) के समय भारत के कानून मंत्री (Law Minister) तथा जस्टिस और कंपनी अफेयर्स का उपस्थित होना आवश्यक होता है |
- चीफ जस्टिस के चयन के पश्चात जस्टिस अफेयर्स और कानून मंत्री उनसे सम्बंधित समस्त ब्यौरा प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत करते है | इसके पश्चात प्रधानमंत्री मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपनी रायराष्ट्रपति को देते है |
- सुप्रीम कोर्ट की अधिकतम शक्ति 31 न्यायाधीश (1चीफ जस्टिस और 30 अन्य न्यायाधीश) हो सकती है। वर्तमान परिदृश्य में सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ 27 न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित) कार्यरत हैं।
- यदि किसी कारणवश चीफ जस्टिस अपनें पद की गरिमा बनाये रखनें में असमर्थ होते है, या इस बात को लेकर किसी प्रकार का संदेह होता है, तो पैनल के शेष न्यायाधीशो के परामर्श लेने के साथ ही संविधान के 124 (2) अधिनियम के अंतर्गत नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जायेगी |
मुख्य न्यायाधीश बननें हेतु योग्यताएं (Qualifications For Becoming Chief Justice)
- मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होनें के लिए उस व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है |
- चीफ जस्टिस के पद पर कार्य करनें के लिए कम से कम 5 वर्ष उच्च न्यायालय (High Court) का न्यायाधीशया दो से अधिक न्यायालयों में निरंतर 5 वर्षो तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हो |
- किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में निरंतर 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुके हो |
- चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त होनें वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेक्ता होना चाहिए |
- मुख्य न्यायाधीश के लिए सेवा का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक अपनी सेवाये जारी रख सकते हैं |
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