विधानसभा - Legislative Assembly

 

विधानसभा क्या होता है

भारत में अनेक राज्य है, और राज्य स्तर पर सरकार बनानें के लिए विधानसभा चुनाव (Assembly Election) का आयोजन किया जाता है | विधानसभा इलेक्शन में मुख्य रूप से क्षेत्रीय पार्टिया (Regional Parties) भाग लेती है |  इस चुनाव में जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधि को विधायक (Member of the Legislative Assembly -MLA) कहते है |

भारतीय संविधान के मुताबिक देश के प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल (Legislature) का प्रावधान किया गया है | हालाँकि देश के कुछ राज्यों में एक सदन और कुछ राज्यों में दो सदनों का प्रावधान है | वर्ष 2017 तक उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और जम्मू -कश्मीर को मिलकर इन 7 राज्यों में विधान मंडल और विधान परिषद् दोनों का प्रावधान है | जबकि शेष बचे राज्यों में सिर्फ एक ही सदन है |  दो सदन वाले विधानमंडल (Legislature) का उच्च सदन विधान परिषद् (Legislative Council) और निम्न सदन विधानसभा (Legislative Assembly) कहलाता है |

दरअसल भारत के विभिन्न राज्यों में राज्य सरकार को गठित करनें के लिए विधानसभा चुनाव संपन्न कराये जाते है | विधानसभा चुनाव हर पांचवें वर्ष कंडक्ट कराये जाते है | राज्य का कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा निर्वाचन आयोग में अपनें नाम का पंजीकरण कराया हो, ऐसा व्यक्ति अपनें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपनें मनपसंद प्रत्याशी को वोट दे सकता है | आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में चयनित  जन-प्रतिनिधि को विधायक (MLA) कहा जाता है |

The Assembly Election)विधानसभा का चुनाव कैसे होता है (How Is The Assembly Election)

राज्य के प्रत्येक क्षेत्र को विधानसभा क्षेत्र में विभाजित किया गया है और लोकसभा की भांति विधानसभा चुनाव का आयोजन निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक पांच वर्ष के अंतराल में किया जाता है | हालाँकि राज्यों के आकार और जनसँख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों में अलग-अलग विधानसभा सीटें हैं और इन्ही विधानसभा सीटों से राष्ट्रीय पार्टियों (National Parties), क्षेत्रीय पार्टी (Regional Parties) और निर्दलीय पार्टियों के प्रतिनिधि चुनाव में भाग लेते है |

विधायक निर्वाचन प्रणाली (MLA Election System)

  • विधानसभा चुनाव के माध्यम से चयनित जन प्रतिनिधि (विधायक) का कार्यकाल अवधि 5 वर्ष होती है |  
  • विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त न होनें की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और 6 महीने के अन्दर चुनाव प्रक्रिया पुनः सम्पन करायी जाती है |
  • विधानसभा सदस्य के प्रत्याशी को 18 वर्ष की आयु पूरी करनें वाले मतदाताओं द्वारा वोट दिया जाता हैं |
  • विधानसभा चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी को किसी राजनीतिक दल में शामिल होना जरूरी नहीं है, वह एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते है |  
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Public Representation Act) 1951 की धारा 34(1) (ख) के मुताबिक, विधानसभा चुनाव लड़नें वाला प्रत्याशी यदि सामान्य वर्ग से है, तो उन्हें 10 हजार रुपए की प्रतिभूति राशि (Security Deposit) जमा करानी होगी, यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग से है, तो उन्हें प्रतिभूति राशि 5 हजार रुपए जमा करनी होगी |
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 33(7) के अनुसार, एक व्यक्ति दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता |
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन, राज्य विधान सभाओं के चुनाव में प्रत्ये‍क प्रत्याशी को इलेक्शन में खर्च से सम्बंधित विवरण निर्वाचन आयोग को 30 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होता है |

विधानसभा चुनाव लड़ने हेतु योग्यता (Ability To Contest Assembly Elections)

विधानसभा इलेक्शन के माध्यम से जनता द्वारा चयनित जन-प्रतिनिधि को विधायक (MLA) कहते है | विधानसभा चुनाव लड़ने अर्थात विधायक बननें हेतु योग्यता इस प्रकार है-

  • विधानसभा चुनाव लड़ने हेतु उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना आवश्यक है |
  • उम्मीदवार का नाम राज्य के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए |
  • विधायक बनने हेतु उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है अर्थात वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो |
  • विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है |
  • प्रत्याशी के विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए |
  • उम्मीदवार को राज्य या केंद्र सरकार के किसी लाभदायक पद पर नहीं होना चाहिए |






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