प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है?
भारत सरकार ने बहुत सी योजनाओं का प्रारम्भ किया है, इन्हीं योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना है | इस योजना के अंतर्गत सीनियर सिटीजन के लिए पेंशन प्रदान की जाती है | इसमें वरिष्ठ नागिरकों को स्कीम में 10 साल तक एक तय दर से गारंटीशुदा पेंशन प्रदान की जाएगी | इस योजना में डेथ बेनिफिट भी प्रदान किया जाता है | मृत्यु होने पर नॉमिनी को खरीद मूल्य वापस कर दिया जाता है | आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है |
इस योजना में न्यूनतम 60 वर्षीय व्यक्ति भाग ले सकते है | इसमें अधिकतम आयु की सीमा नहीं रखी गई है | इस स्कीम के अंतर्गत एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपये का निवेश कर सकता है |
ऑनलाइन आवेदन (Online Application)
- यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, तो आपको इसमें आवश्यक डाक्यूमेंट्स को अटैच करने की आवश्यकता नहीं रहती है | ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको https://eterm.licindia.in/onlinePlansIndex/pmvvymain.do इस लिंक पर क्लिक करना होगा |
- अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है |
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म ओपन हो जायेगा |
- इस फॉर्म में आपको पूछी गई जानकारी को भरना होगा |
- जानकारी भरने के बाद आपको फ़ाइनल सबमिट करना होगा, इस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है |
दस्तावेज (Document)
- पैन कार्ड
- पते का प्रूफ (आधार, पासपोर्ट की प्रति)
- उस बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी जिसमें खाताधारक को पेंशन चाहिए
खरीद मूल्य
इस योजना में भाग लेने के लिए एकमुश्त पैसा लगाया जा सकता है, पेंशन के भुगतान के लिए आप मासिक, तिमाही, छमाही या वार्षिक का विकल्प चुन सकते है | वार्षिक के लिए न्यूनतम परचेज प्राइस 1,44,578 रुपये निर्धारित की गई है, अधिकतम परचेज प्राइस 14,45,783 रुपये है | मासिक पेंशन के भुगतान के लिए मिनिमम परचेज प्राइस 1.5 लाख रुपये है और अधिकतम परचेज प्राइस 15 लाख रुपये निर्धारित की गई है |
प्रीमैच्योर विद्ड्रॉल (Premature Withdrawal)
PMVVY स्कीम में लोगों को प्रीमैच्योर विद्ड्रॉल की अनुमति प्रदान की गयी है | लेकिन यह सुविधा तभी दी जाती है जब आपके जीवनसाथी या स्वयं को गंभीर बीमारी हो | इस तरह के मामलों में परचेज प्राइस का केवल 98% सरेंडर वैल्यू के तौर पर प्रदान किया जाता है |
विशेष
पॉलिसी हो जाने के तीन वर्ष के बाद पीएमवीवीवाई पर लोन सुविधा प्रदान की जाती है | इस स्कीम के अंतर्गत परचेज प्राइस का 75 फीसदी से अधिक लोन नहीं दिया जाता है | इन योजना में सरकार की अन्य पेंशन स्कीमों की तरह टैक्स बेनिफिट नहीं दिया जाता है |
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