आरबीआई (RBI) क्या है
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसका प्राथमिक कार्य देश की वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन और संचालन करना है | यह भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत वर्ष 1935 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है | केंद्रीय बैंक भारतीय रुपये के मुद्दे और आपूर्ति को नियंत्रित करता है |
केंद्रीय बैंक, बैंकरों के बैंक की भूमिका निभानें के साथ ही बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करनें का कार्य करता है | यह अपनी विकास परियोजनाओं और नीतियों में सरकार का समर्थन करके भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है |
आरबीआई की स्थापना में भारतीय अर्थशास्त्री डा० बी० आर० अम्बेडकर का अहम् भूमिका निभाई थी, उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक को बनाने में अपने दिशा-निर्देश प्रदान किये थे, जिसके आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी |
आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की स्थापना 1935 में आर बी आई अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गई थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 01 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, तब से यह पूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है। प्रारंभ में रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया का केंद्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया था, परन्तु वर्ष 1937 में इसे स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था |
आरबीआई की प्रस्तावना (RBI Preamble)
रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्यों को इस प्रकार वर्णित किया गया हैं-
“भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंकनोटों के निर्गम को विनियमित करना तथा प्रारक्षित निधि को बनाएं रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क रखना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना।”
आरबीआई के कार्य
भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्य इस प्रकार है-
1.मुद्रा जारी करना (Issue of Bank Notes)
भारतीय रिजर्व बैंक को देश में आरबीआई गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित करेंसी नोट छापने का एकाधिकार प्राप्त है, परन्तु एक रूपए के नोट को छोड़कर सभी तरह के नोट जारी करने का अधिकार है, क्योंकि एक रूपए के नोट सिर्फ वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते है | आरबीआई द्वारा नोटो की छपाई के लिए न्यूनतम रिजर्व प्रणाली का उपयोग किया जाता है |
2.बैंकों का बैंक (Bank of Banks)
जिस प्रकार साधारण बैंक अपनें ग्राहकों के लिए कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक अन्य वाणिज्यिक बैंकों के लिए कार्य करता है | आरबीआई देश की सभी वाणिज्यिक बैंकों को ऋण के रूप में पैसा उधार देता है
3.सरकार का बैंक (Banker to Government)
सरकार के व्यावसायिक लेनदेन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सम्पादित किया जाता है, इसके साथ ही सार्वजनिक ऋण का प्रबंध करनें का कार्य करता है | जिन स्थानों पर रिज़र्व बैंक का कार्यालय नहीं होता है, उन स्थानों पर भारतीय स्टेट बैंक या अन्य किसी बैंक को अपना एजेंट नियुक्त कर सरकार के कार्यों में सहयोग करता है |
4.विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक (Guardian Of Foreign Exchange Reserves)
भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी विनिमय दर को फिक्स्ड रखनें के लिए विदेशी मुद्राओं को खरीदनें और बेचनें के साथ ही देश के विदेशी मुद्रा भंडार की सुरक्षा भी करता है | विदेशी विनिमय मार्केट में जब फॉरेन मनी की सप्लाई कम हो जाती है, तो इसकी आपूर्ति बढानें के लिए आरबीआई द्वारा बाजार में विदेशी मुद्रा बेचनें का कार्य किया जाता है |
5.बैंकों के नियंत्रक (Controller Of Banks)
यदि कोई यूनिट भारत में बैंकिंग कारोबार का संचालन करना चाहता है, तो उसे रिज़र्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना होता है | आरबीआई बैंकों को अधिनियम के दूसरी अनुसूची शामिल कर बैंकों के नियंत्रक के रूप में कार्य करता है | यह दिशानिर्देश जारी करनें के साथ ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करना और प्रबंधन पर नियंत्रण रखनें का कार्य करता है |
भारतीय रिज़र्व बैंक का स्ट्रक्चर (RBI Structure)
भारतीय रिज़र्व बैंक का संचालन केंद्रीय निदेशक मंडल (Central Board Of Directors) द्वारा किया जाता है | भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त 21 सदस्यीय केंद्रीय निदेशक मंडल के साथ पूर्ण रूप से संचालित है। हालाँकि बोर्ड के कुछ सदस्यों को आरबीआई अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा उन्हें चार वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता हैै
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रशासित अधिनियम (Acts Administered By RBI)
- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949
- क्रेडिट सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005
- लोक ऋण अधिनियम, 1944 / सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006
- सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007
- भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007
- विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999
- फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011
- वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (अध्याय II)
आरबीआई टोल फ्री शिकायत नम्बर (RBI Toll Free Complaint Number)
- 8691960000 (जानकारी औए सहायता हेतु मिस्ड कॉल)
- 011-23711 333 (नई दिल्ली –हेड ऑफिस)
- 022-2270 4715 (मुंबई – रीजनल ऑफिस)
- 01352742001 (बैंकिंग लोकपाल)
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