नरेगा में शिकायत

 

नरेगा में शिकायत कैसे करें

भारत सरकार द्वारा देश में अनेक प्रकार की योजनाओ का आरम्भ किया गया है, इन योजनाओ में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA) एक महत्वपूर्ण योजना है | इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार की सहायता से कार्य किया जाता है | योजना के तहत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब बेरोजगार BPL परिवार के लोगो को अपने निवास स्थान से लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है | योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गरीब BPL परिवार के लोगो को 1 वर्ष में 100 दिन कार्य देने की गारंटी दी जाती है | इस योजना के परिपालन से देश के नागरिको को रोजगार मिलेगा जिससे देश का विकास भी होगा |

वह व्यक्ति जिन्होंने मनरेगा योजना में आवेदन किया है, इसके बावजूद अभी तक उन्हें कोई कार्य नहीं मिला है या फिर कार्य के बदले नियमित भत्ता नहीं मिला है, तो ऐसी स्थिति में राज्य के सम्बंधित अधिकारी से शिकायत ऑनलाइन कर सकते है |

यदि आप नरेगा योजना में आवेदन कर चुके है, फिर भी आपको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप नीचे दी गयी इन परिस्थितियों में ऑनलाइन शिकायत कर सकते है | ऑनलाइन शिकायत करने की जानकारी प्रकार है:-

जॉब कार्ड के जारी न होने पर ऑनलाइन शिकायत (In Case of Non-Issuance of Job Card)

यदि गांव के ग्राम पंचायत आपके जॉब कार्ड का पंजीकरण नहीं कर रहा है, या फिर आपके आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आप इस स्थिति में इसकी शिकायत को दर्ज कर सकते है | इसके अतिरिक्त यदि मजदूरों को जॉब कार्ड नहीं प्राप्त हुआ है तब भी आप इसकी शिकायत कर सकते है |

भुगतान की परिस्थितियों में शिकायत (Payment Conditions)

यदि आपको नरेगा जॉब कार्ड के अंतर्गत किसी प्रकार का भुगतान प्रदान नहीं हो रहा है या फिर मजदूरो को समय पर भुगतान नहीं मिल रहा तब आप ऐसी स्थिति में भी शिकायत दर्ज कराने के पात्र होंगे |

मापन के मामले में शिकायत

  • यदि सही समय पर मापन नहीं किया जा रहा है, तो भी आप इसकी शिकायत कर सकते है |
  • अनउपयुक्त तरीके से किये गए मापन के प्रति भी आप शिकायत कर सकते है |
  • यदि मापन कार्य के लिए या मापन कार्य के दौरान इंजीनियर न हो या माप उपकरण उपलब्ध न होने पर भी आप शिकायत कर सकते है |

कार्य सम्बंधित शिकायत

  • यदि आपके काम के मांग को पंजीकरण नहीं किया जा रहा है |
  • तारीख पड़ी रसीद नहीं प्राप्त होने पर |

कार्य आवंटन सम्बंधित शिकायत

  • यदि आपको योजना के तहत कार्य नहीं प्राप्त हो रहा है |
  • यदि निर्धारित सीमा 5 किलोमीटर के अंदर कार्य नहीं प्रदान किये जाने पर |
  • 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर कार्य दिए जाने के बाद आपको TA/DA न प्राप्त होने पर भी शिकायत कर सकते है |
  • समय पर काम के आवंटित न होने पर भी शिकायत कर सकते है |

कार्य प्रबंधन, बेरोजगारी भत्ता, अनुदान एवं सामग्री आदि से सम्बंधित शिकायते |

  • कार्य के सृजित न होने पर |
  • कुशल/अर्धकुशल के वेतन के भुगतान न होने पर |
  • बेरोजगारी भत्ता न प्राप्त होने पर |
  • अनुदान के न प्राप्त होने पर तथा यदि आपके अनुदान का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है, तो भी आप शिकायत कर सकते है|
  • वेतन प्राप्त होने पर यदि बैंक द्वारा आपसे किसी प्रकार का शुल्क लिया जा रहा है,तब भी आप शिकायत कर सकते है |
  • सामग्री के उपलब्ध न होने की स्थिति में शिकायत |
  • मूल्यों की बढ़ोतरी न होने पर भी शिकायत कर सकते है |
  • यदि ख़राब तरह की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है,तो भी आप शिकायत कर सकते है

(MGNREGA) में कौन शिकायत कर सकता है

  • योजना के अंतर्गत कार्य करने वाला व्यक्ति |
  • नागरिक (Citizen)
  • उच्चपदधारी व्यक्ति
  • एनजीओ (NGO)
  • मीडिया कर्मी

नरेगा में शिकायत कैसे करे (Online Complaint)

  • सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://nrega.nic.in/ पर जाना होगा |
  • जिसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जायेगा |
  • इसमें आपको अपने राज्य का चुनाव करना होगा |
  • इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म खुल कर आ जायेगा |
  • यह फॉर्म तीन चरणों में भरा जायेगा |
  • फॉर्म के पहले भाग में आपको शिकायतकर्ता का वर्ग, शिकायतकर्ता का स्रोत, राज्य, जनपद, विकास खंड, पंचायत, शिकायतकर्ता का नाम, पिता / पति का नाम, शिकायतकर्ता का पता, ईमेल ID, मोबाइल नंबर आदि जानकारियों को ठीक – ठीक भरना होगा |
  • इसके बाद फॉर्म के दूसरे भाग में आपको शिकायत का विवरण तथा स्थान की जानकारी मांगी जाएगी | इसके बाद शिकायत किसके खिलाफ तथा राज्य और जनपद का चयन करना होगा |
  • इसके बाद आप निचे दी गयी कैटेगरी में अपनी शिकायत के अनुसार टिक कर शिकायत को शामिल कर सकते है |
  • इसके अतिरिक्त आप अपनी शिकायत का पूरा विवरण भी दे सकते है |
  • फॉर्म के तीसरे और अंतिम भाग में आपको शिकायत को साबित करने के लिए सबूत का विवरण देना होगा |
  • इसमें आपसे गवाहों के नाम का विवरण और दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी |
  • फॉर्म को पूरी तरह से ठीक-ठीक भर देने के बाद अपनी शिकायत को सबमिट कर दे |
  • शिकायत के सबमिट हो जाने के पश्चात आपको एक शिकायत नंबर भी प्रदान किया जायेगा |
  • जिससे आप कभी भी अपनी शिकायत के स्टेटस को चेक कर सकते है |



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