उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?
जब वस्तु या सेवा को किसी गलत जानकारी के साथ बेचा जाता है अथवा दी गयी जानकारी पर वस्तु / सेवा सही नहीं होती है, तब उपभोक्ता उस वस्तु को लेकर विक्रेता से इसकी शिकायत करता है | उपभोक्ता सही वस्तु / सेवा देने की मांग रखता है या फिर अपने पैसे वापस करने की मांग रखता है | अधिकतर ऐसी घटनाओं में व्यापारी / विक्रेता और उपभोक्ता के बीच में सुलह हो जाती है यदि सुलह नहीं होती है, तो इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में की जा सकती है |
नई जानकारी के अनुसार अब विभिन्न प्रकार के डिजिटल माद्यम से उपभोक्ता फोरम में दर्ज़ की जा सकती है जिसमे से हाल में ही एक एप्प भी शुरू किया गया है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से National Consumer Helpline (NCH) नाम से डाउनलोड कर सकते है | यह एप्प स्टोर में निशुल्क उपलब्ध है और इसे आसानी डाउनलोड करके, इसके माद्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज़ की जा सकती है |
अब नवीनतम साधन द्वारा आप निम्न माध्यमो से अपनी शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में घर बैठे-बैठे कर सकते है:-
- आप अपनी शिकायत रजिस्टर करने के लिए कॉल कर सकते हैं 1800-11-4000 या 14404 (9:30 To 5:30) – रविवार अवकाश |
- इस नंबर पर एसएमएस करे। 8130009809. हम आपके पास वापस आयेंगे |
- NCH मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है |
- UMANG मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है |
- आप ऑनलाइन राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) के माध्यम से भी शिकायत दर्ज़ करा सकते है (नीचे जानिये विस्तार से) |
उपभोक्ता फोरम में ऑनलाइन शिकायत कैसे करें?
- यदि आप किसी विक्रेता के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाना चाहते है तो आप यह कार्य ऑनलाइन कर सकते है |
- आपको सबसे पहले नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन https://consumerhelpline.gov.in/ पर लॉगऑन करना होगा |
- अब आपके सामने वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ दिखायी देगा, यहाँ पर आपको दो विकल्प प्रदर्शित होंगे |
- (1) शिकायत रजिस्टर करें (2) शिकायत की जानकारी देखें |
- यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करना है |
- यदि उपभोक्ता नयी शिकायत दर्ज करना चाहता है, तो शिकायत रजिस्टर पर क्लिक करे |
- अगर आपने पहले से ही शिकायत दर्ज कर रखी है, तो आपको शिकायत की जानकारी देखें पर क्लिक करना है |
- शिकायत के समय आपको फ़ीस का भुगतान करना होता है, इसकी जानकारी शिकायत करने वाले पेज पर रहती है |
- शिकायत लिखने में आपको अपनी शिकायत का पूरा ब्यौरा लिखना होगा | इसमें आपको कितनी हानि हुई और उसके सारे सबूत भी देने होंगे |
- आपको अपनी शिकायत में उस कंपनी/ व्यक्ति का पूरा नाम, पता और फ़ोन नंबर की जानकारी देनी होगी | इसके साथ आपको पक्का बिल, वारंटी या गारंटी के कागज़ और उपभोक्ता को हुए मानसिक, शारीरिक, आर्थिक नुकसान सबूतों के साथ देना होगा |
- सारी जानकारी देने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है |
फीस (Fee)
- एक लाख रुपये तक– 100 रुपये |
- एक लाख से 5 लाख रुपये तक– 200 रुपये |
- 10 लाख रुपये तक– 400 रुपये |
- 20 लाख रुपये तक– 500 रुपये |
- 50 लाख रुपये तक– 2000 रुपये |
- एक करोड़ रुपये तक– 4000 रुपये |
डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता फोरम (District Consumer Forum)
यदि शिकायत में 1 करोड़ की राशि तक का विषय है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता फोरम के पास शिकायत करनी होती है |
स्टेट उपभोक्ता फोरम (State Consumer Forum)
यदि शिकायत में 1 करोड़ से 10 करोड़ की राशि तक का विषय है, तो आपको स्टेट उपभोक्ता फोरम के पास शिकायत करनी होती है |
नेशनल उपभोक्ता फोरम (National Consumer Forum)
यदि शिकायत में 10 करोड़ से अधिक राशि तक का विषय है, तो आपको नेशनल उपभोक्ता फोरम के पास शिकायत करनी होती है |
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