भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है | 22 |
1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय में, मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या थी | 14 |
आठवीं अनुसूची में तदोपरांत जोड़ी गई भाषाएँ | सिंधी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली. |
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पहचान योग्य मातृ भाषाओं की संख्या | 234 |
शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भाषा | तमिल |
शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली अन्य भाषाएँ | संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगू और उड़िया |
नागालैंड की राजभाषा है | अंग्रेज़ी |
जम्मू और कश्मीर की राजभाषा | उर्दू |
गोवा की राजभाषा | कोंकणी |
भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की राजभाषा | अंग्रेज़ी |
लक्षद्वीप की प्रमुख भाषाएं | जेसरी (द्वीप भाषा) और महल |
सामान्यतः पुडुचेरी (पूर्व में पांडिचेरी) में बोली जाने वाली विदेशी भाषा | फ्रेंच |
'पूर्व की इतालवी' कही जाने वाली भारतीय भाषा | तेलुगु |
भारत का एकमात्र राज्य जहाँ संस्कृत राजभाषा मे रूप में मान्य है | उत्तराखण्ड |
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख भाषाएं | हिंदी, निकोबारी, बंगाली, तमिल, मलयालम और तेलुगू. |
अंग्रेजी मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची में नहीं है
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